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The News Air - Breaking News - पेपर स्प्रे खतरनाक हथियार… कर्नाटक HC ने किस अमेरिकी केस का दिया हवाला? पढ़ें पूरा मामला

पेपर स्प्रे खतरनाक हथियार… कर्नाटक HC ने किस अमेरिकी केस का दिया हवाला? पढ़ें पूरा मामला

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 7 मई 2024
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पेपर स्प्रे खतरनाक हथियार… कर्नाटक HC ने किस अमेरिकी केस का दिया हवाला? पढ़ें पूरा मामला
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने पेपर स्प्रे को ‘खतरनाक हथियार’ करार दिया है. अदालत ने यह टिप्पणी सी कृष्णैया शेट्टी एंड सन्स (CKC & Sons) ब्रैंड के डायरेक्टर सी गणेश नारायण और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की सुनवाई के दौरान की है. पेपर स्प्रे को खतरनाक हथियार बताने के पीछे अमेरिका के एक कोर्ट केस का हवाला दिया है. आइए समझते हैं पूरा मामला.

सी गणेश नारायण और उनकी पत्नी विद्या नटराज पर आरोप है कि उन्होंने 29 अप्रैल, 2023 को बेंगलुरु में स्थित CKC शोरूम के सिक्योरिटी गार्ड रणदीप दास से हाथापाई की थी. इस दौरान विद्या नटराज ने रणदीप पर पेपर स्प्रे डाल दिया. पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा.

क्या है कर्नाटक ‘पेपर स्प्रे’ का मामला?

रणदीप दास की शिकायत के खिलाफ सी गणेश नारायण और उनकी पत्नी ने कहा कि उन्होंने आइपीसी की धारा 100 के तहत आत्मरक्षा के लिए पेपर स्प्रे को इस्तेमाल किया था. उन्होंने दावा किया कि राजदीप ने उनकी संपत्ति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की और झड़प में पत्नी विद्या नटराज को चोट भी लग गई. बता दें कि आइपीसी की धारा 100 में सेल्फ डिफेंस के अधिकारों के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला होता है तो वह अपने बचाव में सामने वाले पर हमला कर सकता है. हालांकि, इस अधिकार को विशेष स्थिति में ही इस्तेमाल किया जा सकता है.

याचिकाकर्ताओं के इस सेल्फ डिफेंस के दावे को खारिज करते हुए दास की ओर से केस लड़ रहे वकील ने कहा कि विद्या वैध रूप से पेपर स्प्रे का इस्तेमाल नहीं कर सकती थीं क्योंकि उसकी जान को तत्काल कोई खतरा नहीं था. यह हमला आईपीसी की धारा 324 का मामला है जिसमें जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पुहंचाने की कोशिश करना अपराध है.

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कोर्ट ने किस अमेरिकी केस का जिक्र किया?

इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एम नागाप्रसन्ना ने कहा कि पेपर स्प्रे को खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के संबंध में भारत के किसी भी कानून में कोई जिक्र नहीं है. हालांकि, अमेरिका की एक अदालत ने माना है कि पेपर स्प्रे खतरनाक हथियार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक की अदालत ने इस मामले में अमेरिका के 2018 के पीपुल बनाम सैंडेज मामले का जिक्र किया है.

पीपल बनाम सैंडेज़ केस सैंडल और क्रूज़ नाम के दो शख्स द्वारा महिला पर यौन हमला करने का मामला है. अमेरिकी वेबसाइट justia की रिपोर्ट के मुताबितक, पुरुषों का इरादा महिलाओं को बुलाकर उनका यौन उत्पीड़न करना और उन्हें लूटना था. अपने इरादे को पूरा करने के लिए, उन्होंने पीड़ितों के चेहरे पर एक हानिकारक रसायन, संभवतः पेपर स्प्रे छिड़का, उनके हाथ-पैर बांध दिए और उन्हें पीटा.

सैंडल और क्रूज़ की ओर से पक्ष ने तर्क दिया कि इस तरह के स्प्रे को गैर-खतरनाक हथियार की श्रेणी में रखा गया है और आत्मरक्षा के लिए इसे नागरिकों को कमर्शियली बेचा जाता है. इसलिए इसे खतरनाक हथियार नहीं कहा जा सका है. इसके खिलाफ अदालत में तर्क दिया गया कि जिस तरह से यहां पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है, उसने इसे एक खतरनाक हथियार में बदल दिया है. यह वैसा ही है जिस तरह सब्जी काटने वाला चाकू गलत इस्तेमाल करने से एक खतरनाक हथियार बन जाता है.

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