How to link PAN card to Aadhar card – यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों हैं, तो यह खबर आपके लिए एक आखिरी अल्टीमेटम की तरह है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पैन और आधार को लिंक करना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। अगर आपने अभी तक इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए क्योंकि आपके पास अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं। तय समय सीमा, यानी 31 दिसंबर 2025 के बाद, न केवल आपका पैन कार्ड एक रद्दी कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, बल्कि आपके बैंक और निवेश से जुड़े कई जरूरी काम भी पूरी तरह ठप हो सकते हैं।
डेडलाइन खत्म होते ही पैन हो जाएगा निष्क्रिय
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ताजा अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों का पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए बना था, उन्हें हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार तारीख आगे बढ़ने या राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। यदि आप इस डेडलाइन को नजरअंदाज करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी नहीं कर पाएंगे।
लापरवाही का अंजाम: वित्तीय लेन-देन पर लगेगा ताला
पैन कार्ड के डीएक्टिवेट होने का मतलब है कि आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है।
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इनकम टैक्स: आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे और अगर आपका कोई रिफंड बनता है, तो वह भी अटक जाएगा।
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बैंकिंग और निवेश: बैंक से जुड़े बड़े लेन-देन, म्यूचुअल फंड में निवेश, शेयर बाजार में ट्रेडिंग और यहां तक कि प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री भी नहीं हो पाएगी।
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बैंकिंग सेवाएं: कई मामलों में सामान्य बैंक अकाउंट सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन बनवाया था, उन्हें भी तय समय में अपने रिकॉर्ड अपडेट करने होंगे।
देना पड़ सकता है भारी जुर्माना
अगर आप 31 दिसंबर तक यह काम नहीं निपटाते हैं, तो बाद में पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स एक्ट के तहत, समय सीमा बीतने के बाद पैन-आधार लिंक करने पर आपको पेनल्टी (जुर्माना) देनी होगी। यह जुर्माना भरने के बाद ही आपका पैन दोबारा चालू किया जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि आखिरी वक्त का इंतजार न करें और जुर्माने से बचने के लिए आज ही इस प्रक्रिया को पूरा करें।
मिनटों में ऐसे करें लिंक (Step-by-Step Process)
पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है और आप इसे घर बैठे कर सकते हैं:
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वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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क्विक लिंक्स: होम पेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
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विवरण भरें: अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
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वैलिडेट करें: ‘I validate my Aadhaar details’ विकल्प को चुनें।
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ओटीपी: आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें और ‘Validate’ बटन पर क्लिक कर दें।
बस, इतना करते ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।
विश्लेषण: वित्तीय अनुशासन की ओर सख्त कदम (Expert Analysis)
सरकार द्वारा पैन और आधार को लिंक करने की अनिवार्यता केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश में वित्तीय पारदर्शिता लाने का एक बड़ा प्रयास है। अक्सर लोग कई पैन कार्ड बनवाकर या गलत जानकारी देकर टैक्स चोरी करते थे। दोनों कार्डों के लिंक होने से ‘डुप्लीकेट पैन’ की समस्या खत्म होगी और हर वित्तीय लेन-देन का सही रिकॉर्ड रहेगा। हालांकि, आम आदमी के लिए यह थोड़ी परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह धोखाधड़ी रोकने और बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाने में मददगार साबित होगा। 31 दिसंबर की डेडलाइन को इस बार गंभीरता से लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डिजिटलीकरण के दौर में एक निष्क्रिय पैन कार्ड आपको आर्थिक रूप से पंगु बना सकता है।
जानें पूरा मामला (Background)
इनकम टैक्स विभाग पिछले कई वर्षों से पैन और आधार को लिंक करने के लिए अभियान चला रहा है। कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई है, लेकिन अब सरकार सख्त मूड में है। विशेष रूप से 1 अक्टूबर 2024 से पहले बने पैन कार्डों के लिए यह अंतिम अवसर है। सीबीडीटी के नियमों के मुताबिक, एक बार पैन निष्क्रिय होने पर उसे दोबारा चालू कराना एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया हो सकती है।
मुख्य बातें (Key Points)
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31 December 2025 पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख है।
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1 जनवरी 2026 से लिंक न होने पर पैन कार्ड Deactivate (निष्क्रिय) हो जाएगा।
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पैन निष्क्रिय होने पर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे और बैंक रिफंड अटक जाएगा।
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लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार और मोबाइल नंबर से वैलिडेट करें।
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डेडलाइन मिस करने पर पैन दोबारा चालू कराने के लिए Penalty (जुर्माना) देना होगा।






