Punjab Tight Security Alert: पंजाब के जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) अंकुरजीत सिंह ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Indian Civil Security Code 2023) की धारा 163 के तहत सभी प्रकार के हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन (Public Display of Weapons) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश मैरिज पैलेस (Marriage Palaces), रिसॉर्ट्स, मेले, धार्मिक स्थल, बारात, शादी समारोह, सार्वजनिक सभाएं और शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होगा।
सोशल मीडिया पर भी FIR का खतरा : जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि हथियारों का प्रदर्शन या हिंसा बढ़ावा देने वाले गाने सोशल मीडिया (Social Media) पर डालना भी इस आदेश के दायरे में आता है। इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) भी किए जाएंगे।
सार्वजनिक सभा और जुलूस पर नियंत्रण : अंकुरजीत सिंह ने 5 या उससे अधिक लोगों के सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने, नारे लगाने, भड़काऊ भाषण देने, बिना अनुमति जुलूस/सभा/रैली निकालने पर रोक लगा दी है। केवल उप-मंडल मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेने पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इस आदेश का अपवाद सेना/पुलिस कर्मियों, सरकारी कर्मचारी और धार्मिक समारोहों में कीर्तन करने वालों पर लागू नहीं होगा।
सरकारी/पंचायत भूमि पर निर्माण और सुरक्षा उपाय : जिले में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकारी या पंचायत भूमि पर द्वार या स्मारक बनाने पर प्रतिबंध है। निर्माण के लिए संबंधित विभाग और जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी। इसके साथ ही, पेट्रोल पंप और बैंकों के सभी प्रबंधकों को 7 दिनों तक रिकॉर्डिंग करने वाले CCTV कैमरे लगाने का आदेश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य लूट, चोरी और हथियारों के साथ होने वाली घटनाओं को रोकना है।
मामले की पृष्ठभूमि : पंजाब में हाल के समय में सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और हथियारों के उपयोग की घटनाएं बढ़ी हैं। साथ ही, सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री और गलत जानकारी फैलाने की घटनाओं ने प्रशासन को सतर्क किया है। जिला प्रशासन का यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और धार्मिक/सामाजिक आयोजनों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए उठाया गया है।
मुख्य बातें (Key Points)
-
Punjab में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर हिंसा बढ़ावा देने वाली सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
-
5 या अधिक लोगों के सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और रैलियों पर सख्त नियंत्रण; उप-मंडल मजिस्ट्रेट से अनुमति जरूरी।
-
सरकारी/पंचायत भूमि पर बिना अनुमति किसी भी द्वार या स्मारक का निर्माण प्रतिबंधित।
-
पेट्रोल पंप और बैंकों में कम से कम 7 दिनों की रिकॉर्डिंग वाले CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य।
-
आदेश 30 नवंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।






